राज्यसभा ने Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 को ध्वनिमत (Voice Vote) से पारित कर दिया। इस संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को कानूनी संरक्षण देना है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम् के गायन को रोकता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है या उसे बाधित करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकेगी। विधेयक में अधिकतम तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
विपक्ष के वॉकआउट के बीच हुआ पारित
विधेयक ऐसे समय पारित हुआ जब लगभग सभी विपक्षी दलों के सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्ष ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की थी। विपक्ष के बाहर जाने के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक पारित कर दिया।
विधेयक में क्या है?
यह संशोधन Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 में बदलाव करता है। वर्तमान कानून राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान से संबंधित प्रावधान रखता है। संशोधन के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को भी इसी कानून के दायरे में शामिल किया जाएगा।
इसके अनुसार:
- वंदे मातरम् के गायन को जानबूझकर रोकना अपराध होगा।
- गायन के दौरान जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना दंडनीय होगा।
- दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
सरकार ने क्या कहा?
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि यह कानून सरकार की “राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता” को दर्शाता है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय गीत को भी वही सम्मान और कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए जो अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों को प्राप्त है।
क्यों लाया गया यह संशोधन?
सरकार का तर्क है कि अभी तक 1971 के कानून में राष्ट्रीय गीत के संबंध में स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान नहीं थे। संशोधन के बाद राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के समान वैधानिक सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है।
आगे क्या होगा?
राज्यसभा से पारित होने के बाद विधेयक को कानून बनने की संवैधानिक प्रक्रिया के अगले चरणों से गुजरना होगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद यह संशोधन प्रभावी होगा।
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