Tax Scrutiny Tightens: Crypto Investors के लिए बड़ा अलर्ट, अब हर VDA Transaction की अलग रिपोर्टिंग होगी अनिवार्य

Tax Scrutiny Tightens

अगर आपने Bitcoin, Ethereum या किसी अन्य Virtual Digital Asset (VDA) में निवेश किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। Tax Scrutiny Tightens के तहत Income Tax Department ने FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए Crypto लेनदेन की रिपोर्टिंग को और सख्त कर दिया है। अब करदाताओं को Schedule VDA में हर एक Digital Asset Transaction की अलग-अलग जानकारी देनी होगी। केवल कुल लाभ या कुल नुकसान लिखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ ही विभाग Crypto Exchange द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से भी ITR में दी गई जानकारी का मिलान कर रहा है।

Tax Scrutiny Tightens: Schedule VDA में क्या बदला है?

Income Tax Department के अनुसार Schedule VDA में प्रत्येक Virtual Digital Asset ट्रांजैक्शन का अलग विवरण देना होगा।

रिपोर्टिंग के दौरान निम्न जानकारी भरनी होगी—

  • Digital Asset का प्रकार
  • खरीद की तारीख
  • बिक्री की तारीख
  • खरीद मूल्य
  • बिक्री मूल्य
  • प्राप्त लाभ

यदि किसी निवेशक ने वर्ष के दौरान कई Crypto Transactions किए हैं, तो सभी को अलग-अलग दर्ज करना होगा। एक साथ जोड़कर कुल राशि भरने की अनुमति नहीं है।

Tax Scrutiny Tightens: Crypto Exchange रिकॉर्ड से होगा मिलान

इस बार Tax Compliance पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों द्वारा ITR में दी गई जानकारी का मिलान Crypto Exchange के उपलब्ध रिकॉर्ड और Tax Data से किया जा रहा है।

यदि किसी निवेशक ने किसी Transaction की जानकारी छिपाई या गलत दर्ज की, तो उसे भविष्य में स्पष्टीकरण, नोटिस या अन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञ सभी लेनदेन सही तरीके से दर्ज करने की सलाह दे रहे हैं।

Tax Scrutiny Tightens: Crypto पर अभी भी लागू हैं ये टैक्स नियम

भारत में Virtual Digital Asset पर पहले से लागू प्रमुख नियम जारी हैं—

  • लाभ पर 30% Tax
  • लागू होने पर 1% TDS
  • केवल Cost of Acquisition की कटौती
  • VDA Loss को अन्य आय से समायोजित नहीं किया जा सकता

इन नियमों के साथ सही रिपोर्टिंग भी अब उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है।

Tax Scrutiny Tightens: ITR भरते समय किन बातों का रखें ध्यान?

यदि आपने FY 2025-26 में Crypto में निवेश किया है, तो ITR दाखिल करने से पहले अपने सभी रिकॉर्ड तैयार रखें।

  • सभी Exchange की Transaction History डाउनलोड करें।
  • TDS की जानकारी जांच लें।
  • प्रत्येक खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
  • सही ITR Form और Schedule VDA का उपयोग करें।
  • अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय समय रहते Return दाखिल करें।

विशेषज्ञों की सलाह

Tax विशेषज्ञों का कहना है कि Crypto निवेशकों को अपने Portfolio का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए। अलग-अलग Exchange या Wallet का उपयोग करने वाले निवेशकों को सभी Transactions का मिलान पहले ही कर लेना चाहिए ताकि ITR दाखिल करते समय कोई गलती न हो।

Tax Scrutiny Tightens के साथ भारत में Crypto Tax Compliance पहले से अधिक सख्त हो गया है। FY 2025-26 के ITR में अब हर Virtual Digital Asset Transaction को अलग-अलग दिखाना अनिवार्य है। साथ ही Income Tax Department Crypto Exchange रिकॉर्ड से भी जानकारी का मिलान कर रहा है। ऐसे में सभी निवेशकों के लिए सही और पूर्ण जानकारी के साथ समय पर ITR दाखिल करना सबसे सुरक्षित विकल्प होगा।

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